औपचारिक शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाएं, युवक-युवतियां तथा किसी भी आयु वर्ग के व्यक्तियों को उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक अनूठे प्रयास के रूप में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा सत्र 2004-05 में की गई है। यह संस्था एक पंजीकृत संस्था है। जिसके संचालन हेतु नीतिगत निर्णय लेने के लिए गठित शासी परिषद के अध्यक्ष, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार तथा नीतिगत निर्णयों की क्रियान्विति के लिए गठित निष्पादक-मण्डल के अध्यक्ष, माननीय प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल सोसायटी का राजस्थान संस्था रजिस्टीकरण 1958 राजस्थान अधिनियम संख्या 28,1958 द्वारा पंजीकरण क्रमान्क 741 जयपुर 2004-05 दिनांक 21.3.05 को किया जा चुका है। पढ़ने के इच्छुक और बेहतर भविष्य बनाने वालों के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल पढ़ाई का अवसर प्रदान करता है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का लक्ष्य सबके लिए शिक्षा तथा बालिकाओं और महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, काम करने वाले पुरूषों एवं महिलाओं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, विकलांगों और अन्य सुविधा वंचित लोगों को शिक्षित करना इसकी विशेष प्राथमिकता है।
अभ्यर्थी जो पूर्व में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक/उच्च माध्यमिक या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए अन्य विषयों में अपनी पंसद के अनुसार एक या एक से अधिक विषयों (अधिकतम चार विषय) में पंजीयन करवा सकता है।
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